उमेश पाल अपहरण मामला:केस में सुनवाई हुई पूरी, माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ को सजा मिलना तय

उमेश पाल अपहरण मामला:केस में सुनवाई हुई पूरी, माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ को सजा मिलना तय

प्रयागराज। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को सजा मिलने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है।उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई।सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। स्पेशल कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और अशरफ को सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है।

उमेश पाल का साल 2006 में हुआ था अपहरण

शुक्रवार को सुनवाई में अभियोजन की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब दाखिल किया गया।बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल उर्फ कृष्ण कुमार का साल 2006 में अपहरण हुआ था। अपहरण केस में गवाही न देने के लिए उमेश पाल से जबरन हलफनामा ले लिया गया था। उमेश पाल ने साल 2007 में अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ ये केस दर्ज कराया था।आरोप हैं कि अतीक अहमद के इशारे पर उसके गुर्गों ने उमेश का अपहरण किया था।

उमेश पाल की हत्या से पहले हो चुकी थी गवाही

बता दें कि अपहरण के मुकदमे की पैरवी से लौटते समय 24 फरवरी को उमेश पाल की उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां और बम बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक केस की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था।पिछले दिनों कई रोज तक वकीलों की हड़ताल की वजह से आज शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो सकी है।हत्या से पहले इस केस में उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी। इसी आधार पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इस केस में सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है।

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