दशमोत्तर अनुसूचित जाति नियमावली एवं समय≤ पर निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ से जारी परिपत्र के क्रम में बी0टेक0, बी0फार्मा0, डी0फार्मा0, एम0बी0ए0, एम0टेक0, पालिटेक्निक आदि कोर्स में जिसमें काउसिंलिंग (स्तरीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र) के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है,

दशमोत्तर अनुसूचित जाति नियमावली एवं समय≤ पर निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ से जारी परिपत्र के क्रम में बी0टेक0, बी0फार्मा0, डी0फार्मा0, एम0बी0ए0, एम0टेक0, पालिटेक्निक आदि कोर्स में जिसमें काउसिंलिंग (स्तरीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र) के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है, इन कक्षाओं में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के द्वारा काउसिंलिंग (स्तरीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र) के माध्यम से अनुसूचित जाति के प्रवेशित छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है, का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2018-19 से ही किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवप्रवेशित सामान्य वर्ग के छात्रों पर भी उक्त नियम लागू किया गया है।
अतः उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं का जिनका प्रवेश काउन्सिलिंग (स्तरीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र) के माध्यम से हुआ है तथा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुये छात्र/छात्रायें हों तथा शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु सीट आवंटित की गयी हो, उन्हीं छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति हेतु डाटा शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित किया जाय। यदि शिक्षण संस्था द्वारा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के द्वारा काउसिंलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों के अतिरिक्त कोई डाटा अग्रसारित किया जाता है तथा त्रुटिवश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से अग्रसारित कर दिया जाता है तो उसके लिये किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित शिक्षण संस्था व्यक्तिगत् रूप से जिम्मेदार होंगे।

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