शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11 व 12)

शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11 व 12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाॅक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निम्नवत् निर्गत की गयी है, जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति पत्र संख्या सी-329 दिनांक 13.05.2022 तथा सी-1762 दिनांक 06.10.2022 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। विवरण निम्नवत् हैः-

छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। 10 जुलाई 2022 से 15 नवम्बर 2022 तक।
जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लाक करना। 10 दिसम्बर 2022 तक।
संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/छात्राओं के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना। 02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक।
छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना। आवेदन पत्र भरने के पश्चात विलम्बतम 20 दिसम्बर 2022 तक।
त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा छात्र द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों को जिला कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराना। 03 दिसम्बर 2022 से 27 दिसम्बर 2022 तक।
समस्त शिक्षण संस्थायें/छात्र-छात्रायें शैक्षिक सत्र 2022-23 में उपरोक्तानुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11 व 12) योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित रह जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षण संस्था/छात्र की होगी।

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