जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न
निर्धारित समस सीमा के बाद पत्रावली प्रस्तुत किए जाने पर 11 अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का रजिस्टेªशन किए गए निरस्त
पीसीपीएनडीटी के तहत सिटी स्कैन मशीनों एवं एमआरआई मशीनों का रजिस्टेªशन कराया जाना अनिवार्य
एक सप्ताह में रजिस्टेªशन न कराने पर ऐसे सेंटरों के विरूद्ध होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में 22 नए अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के रजिस्ट्रीकरण, 6 पुराने अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के नवीनीकरण तथा 11 अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के द्वारा निर्धारित समस सीमा के बाद पत्रावली प्रस्तुत किए जाने पर निरस्त किए जाने तथा 4 नए सेंटरों के स्थान परिवर्तन का अनुमोदन जिला सलाहकार समिति के द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 अरूण तिवारी को प्रत्येक माह में अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों की रैण्डम जांच अनिवार्य रूप से कराये जाने के लिए कहा है। बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा बताया गया कि अब सभी सिटी स्कैन मशीनों एवं एमआरआई मशीनों का रजिस्टेªशन पीसीपीएनडीटी के तहत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर सभी सिटी स्कैन मशीनों एवं एमआरआई मशीनों का रजिस्टेªशन पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से कराये जाने के लिए कहा है साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो सेंटर एक सप्ताह के अंदर अपने सिटी स्कैन एवं एमआरआई मशीन का रजिस्टेªशन नहीं कराते है, उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों पर योग्य एवं प्रशिक्षित चिकित्सक अनिवार्य रूप से रहे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी श्री नानक शरन सहित सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।