दलितों की जमीन लेने में डीएम की अनुमति सम्बन्धी निर्णय सरकार वापस ले – आईपी रामबृज

दलितों की जमीन लेने में डीएम की अनुमति सम्बन्धी निर्णय सरकार वापस ले – आईपी रामबृज

प्रयागराज 24 मार्च, पूर्वांचल दलित अधिकार मंच (पदम) के संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता समाजसेवी आईपी रामबृज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सरकार को दलितों की जमीन बेंचने में डीएम को अनुमति सम्बन्धी आदेश वापस लेना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति का उद्देश्य दलितों की जमीन को आसानी से खरीदने से रोकना था ताकि उनकी जमीन उनके पास बची रहे। अनुमति की अनिवार्यता खत्म होने से इसकी पूरी संभावना है कि दलितों की जमीन दूसरे लोग लालच या दबाव से खरीद लेंगे और दलित तेजी से भूमिहीन हो जाएंगे। उन्होंने प्रदेश में नई टाउनशिप नीति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भूमि लेने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेने की अनिवार्यता खत्म करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार से डीएम से अनुमति लेने की बाध्यता खत्म करने संबंधी फैसला वापस लेने की मांग की है। उन्होने कहा कि यदि सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तो हम पदम के माध्यम से सड़क से सांसद तक संघर्ष का निर्णय लिया गया। बहुजन समाज का अंतिम लक्ष्य हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जाने को बाध्य होना पड़ेगा।

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