पूर्व में एसएसपी की तरह अब तीनों डीसीपी करेंगे शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति

पूर्व में एसएसपी की तरह अब तीनों डीसीपी करेंगे शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति

पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के उपरान्त शस्त्र लाइसेन्स की पुलिस जांच प्रक्रिया में परिवर्तन

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रयागराज करेंगे शस्त्र लाइसेन्स पुलिस जांच की मानीटरिंग एवं आकस्मिक चेकिंग

पुलिस आयुक्त प्रयागराज द्वारा जारी किया गया आदेश

शासन द्वारा प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किये जाने के पश्चात शस्त्र लाइसेन्स की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमित शर्मा द्वारा दिनांक 28.01.2023 को आदेश निर्गत कर नवीन शस्त्र आवेदन, सीमा विस्तार, सत्यापन, क्रय-विक्रय, शस्त्र समर्पण, पता परिवर्तन, शस्त्र लाइसेन्स नवीनीकरण व शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्बन्धित डीसीपी को प्राधिकृत किया गया है। अब तीनों डीसीपी अपने-अपने क्षेत्र के लिए शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति करेंगे।

  1. नवीन शस्त्र आवेदन, सीमा विस्तार, सत्यापन, क्रय-विक्रय, शस्त्र समर्पण, पता परिवर्तन के सम्बन्ध में कार्यवाही

जिलाधिकारी कार्यालय
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संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन)
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संबंधित थाना (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन)
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डी0सी0आर0बी0
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संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) कार्यालय (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन)
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संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन)
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जिलाधिकारी कार्यालय

प्रक्रिया
जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त नवीन शस्त्र आवेदन पत्रों को सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त(नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन) कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त आवेदन पत्र को अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु सम्बन्धित थानों को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित थाना अपनी आख्या सुस्पष्ट टिप्पणी के साथ निर्धारित समयावधि में डीसीआरबी को प्रोषित करेगा। डीसीआरबी द्वारा अपनी टिप्पणी/आख्या के साथ आवेदन पत्र को सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त को प्रेषित किया जायेगा। सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा परीक्षण के उपरान्त अपनी सुस्पष्ट आख्या के साथ आवेदन पत्र को सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन) को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन) द्वारा समस्त आख्याओं का भली-भांति परिशीलन/परीक्षण करने के उपरान्त अपनी सुस्पष्ट आख्या अंकित करते हुए आवेदन पत्रों को निर्धारित समयावधि में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा।

  1. शस्त्र लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही

सम्बन्धित मजिस्ट्रेट कार्यालय
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सम्बन्धित थाना (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन)
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डीसीआरबी
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संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) कार्यालय (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन)
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सम्बन्धित मजिस्ट्रेट कार्यालय

प्रक्रिया
मजिस्ट्रेट कार्यालय, प्राप्त होने वाले शस्त्र लाइसेन्स नवीनीकरण आवेदन पत्रों को सम्बन्धित थाना को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित थाना अपनी स्पष्ट आख्या व टिप्पणी के साथ आवेदन पत्र को निर्धारित समयावधि में डीसीआरबी को प्रेषित करेगा। डीसीआरबी अपनी टिप्पणी/आख्या के साथ आवेदन पत्र को सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त को निर्धारित समयावधि में प्रेषित करेगा। सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा समस्त आख्याओं का भली-भांति परिशीलन/परीक्षण करने के उपरान्त अपनी सुस्पष्ट आख्या अंकित करते हुए निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

  1. शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही

सम्बन्धित थाना (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन)
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संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) कार्यालय (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन)
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संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन)
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जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

प्रक्रिया
शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना प्रभारी अपनी सुस्पष्ट आख्या सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त को प्रेषित करेंगे। सहायक पुलिस आयुक्त अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी अंकित करते हुए आख्या को सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त (नगर/गंगानगर/यमुनानगर जोन) को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त प्राप्त आख्या का भली-भांति परिशीलन/परीक्षण कर शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सुस्पष्ट आख्या जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

थाना/ डीसीआरबी/सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त अपने-अपने कार्यालय में शस्त्र लाइसेन्स सम्बन्धी समस्त कार्यवाही का अभिलेखीकरण करेंगे

पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमित शर्मा द्वारा सभी थाना/ डीसीआरबी/सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त को निर्देशित किया गया है कि नवीन शस्त्र आवेदन, सीमा विस्तार, सत्यापन, क्रय-विक्रय, शस्त्र समर्पण, पता परिवर्तन, शस्त्र लाइसेन्स नवीनीकरण व शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण के सम्बन्ध में अपने-अपने कार्यालय में पंजिका बनाकर समस्त सूचनाओं का अभिलेखीकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

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