मा0 उच्च न्यायालय के रिट संख्याः क्रिमिनल मिस एप्लीकेशन संख्याः 10104/2022 श्रीमती तैयबा बेगम बनाम उ0प्र0 राज्य के वाद में निर्देशानुसार श्री अमरेन्द्रनाथ सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधाकान्त ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सत्यवीर सिंह जादौन, विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. पाल, साशकीय अधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय बार एसोसिएसन के अन्य पदाधिकारी की गठित समिति द्वारा विचार विमर्स करने के उपरान्त समिति द्वारा लिए गये निर्णयों के अधीन तत्काल प्रभाव से निम्न आदेश जारी किया जाता है –
- हनुमान मंदिर से प्रारम्भ करके पानी की टंकी चौराहा (शहर की ओर जाने वाले रेलवे ओवर ब्रिज) तक फ्लाई ओवर के आधार स्तम्भों के महाधिवक्ता कार्यालय वाले किनारे पर मजबूत रेलिंग बनाई जाय तथा एकलव्य चैराहे से पानी की टंकी चौराहे तक जाने वाले मार्ग को एकल दिशा मार्ग बनाया जाय ताकि और उसपर कोई भी वाहन पार्क न होने पाए मा0 उच्च न्यायालय मुख्य भवन और महाधिवक्ता कार्यालय के मध्य पैदल संचरण के लिए आवश्यकतानुसार कुछ छोटे गेट बना दिए जाय जिससे इन दोनो के मध्य पैदल यातायात संचरण बना रहे किन्तु छोटे एवं बड़े वाहन न जाने पाए । यह व्यवस्था किए जाने से आपातकालीन वाहनों का आवागमन मा0 उच्च न्यायालय परिसर तथा महाधिवक्ता कार्यालय की ओर अल्प समय में निर्बाध रुप से सुनिश्चित किया जा सकेगा। (इस रेलिंग की दूसरी ओर फ्लाई ओवर के नीचे जहाँ अधिवक्ताओं द्वारा अपने बस्ते लगा दिए गये हैं वहां पर पानी की टंकी चौराहे तक काफी स्थान रिक्त है । अधिवक्ताओं के बस्ते तथा उनके मुवक्किलों के रोजमर्रा की जरुरत की सामान बेचने वाले लोगों की दुकानों को इस रिक्त स्थान पर व्यवस्थित रुप से समायोजित किया जाता है ।
- एकलव्य चौराहे से महाधिवक्ता कार्यालय होकर कानपुर की ओर जाने वाला मार्ग नो पार्किंग/ नो स्टापिंग जोन घोषित किया जाय । इसी प्रकार पेट्रोल पंप से एकलव्य चौराहे की ओर जाने वाला मार्ग नो पार्किंग / नो स्टापिंग जोन घोषित किया जाता है