हत्या के प्रयास के आभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा दिलायी गयी

हत्या के प्रयास के आभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा दिलायी गयी

       कौशाम्बी  दिनांक 10.11.2001 को वादी रतन कुमार पुत्र छेदीलाल नि0 फतेहपुर घाट थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त द्वारा मेरे उपर जान से मारने की नियत से देशी तमंचा से फायर किया गया । इस सम्बन्ध में थाना पूरामुफ्ती पर मु0अ0सं0 160/2001 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसके अभियुक्त रोशन लाल पुत्र राम सजीवन नि0 फतेहपुर घाट थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज को दिनांक 20.03.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 10 वर्ष कारावास तथा 20,000 /- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।

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